दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने मोबाइल सिम के फर्जीवाड़े और गलत हाथों में जाने से रोकने के साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए नियमों (New SIM Issuance Rules) में बदलाव कर दिए हैं. दूरसंचार विभाग (DoT) के नए नियमों के मुताबिक, अब ग्राहक फिजिकल के बजाय डिजिटल फॉर्म (Digital Form) भरकर नई सिम ले सकेंगे. वहीं, अब प्रीपेड को पोस्टपेड या पोस्टपेड को प्रीपेड में तब्दील कराने के लिए भी फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत खत्म कर दी गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी (Cabinet Decision) दे दी है. बता दें कि हाल में दूरसंचार विभाग ने केवाईसी के नियमों (KYC Rules) में भी बदलाव किया था. किस किस ग्राहक को नहीं मिलेगी नई सिम दूरसंचार विभाग के नए नियमों के मुताबिक, अब टेलिकॉम ऑपरेटर 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिम कार्ड जारी नहीं करेंगे. वहीं, अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो सिम कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध रहेगा. अगर ऐसे व्यक्ति को सिम कार्ड जारी किया जाता है तो टेलिकॉम कंपनी दोषी मानी जाएगी. दरअसल, नया सिम लेने के लिए कस्टमर एक्यूजिश...